Rashtriya Parivarik Labh Yojana : यह योजना (NFBS) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी द्वारा शुरू किया गया है Rashtriya Parivarik Labh Yojana के माध्यम से राज्य के गरीब व लाचार परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी l ऐसे परिवार जिनके घर में एक ही व्यक्ति नौकरी करने वाला था और उसका देहांत हो गया हो तो ऐसे परिवारों को राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ दिया जाएगा l घर के मुखिया के मृत्यु के बाद परिवार वालों को आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े इन्ही बातों का ख्याल रखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत किया है l ऐसे परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹30000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी जिससे कि उनके परिवार के जीवन स्तर में सुधार हो सके l
NFBS full form National Family Benefit Scheme है इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग ने किया है l पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) से जुड़े सभी कामकाज समाज कल्याण विभाग देखेगा l NFBS का ऑफिसियल वेबसाइट nfbs upsdc gov in है मित्रों आज के इस आर्टिकल से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ yojana 2023 से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे आवेदन की स्थिति देखना, योजना का लाभ क्या है, आवेदन कैसे करें, साथ-साथ अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया जाएगा lइसलिए इस योजना से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियों को पाने के लिए आर्टिकल में अंत तक बने रहे l
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National Family Benefit Scheme 2023
हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय पारिवारिक labh yojana के तहत राज्य के सभी गरीब परिवारों को शामिल किया जाएगा l जोकि राज्य के ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों से हो सकते हैं l शुरुआती दिनों में राज्य सरकार द्वारा ₹20000 की धनराशि मुआवजे के रूप में दी जाती थी जिसको वर्ष 2013 में बढ़ाकर राज्य सरकार ने ₹30000 कर दिया है l इस धनराशि का लाभ केवल उन्हीं गरीब परिवारों को मिलता है जिनके परिवार के मुखिया या एकमात्र नौकरी करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है l इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए लाभार्थी को सर्वप्रथम आवेदन करना होगा l
National Family Benefit Scheme(NFBS) का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास बैंक अकाउंट होना अनिवार्य होता है जिससे कि राज्य सरकार द्वारा दी गई मुआवजे की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा सके l हम इस आर्टिकल में nfbs status,nfbs login,nfbs list की सम्पूणद जानकारी देंगे यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है है तो लास्ट तक बने रहे.
UP परिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य (nfbs. upsdc. gov. in)
अगर किसी परिवार में एकमात्र व्यक्ति नौकरी करने वाला हो तो ऐसे में पूरा परिवार उस व्यक्ति पर निर्भर रहता है l अगर उस व्यक्ति का दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाए तो ऐसे में परिवार वालों का अपनी आजीविका चलाने मैं भी बहुत दिक्कत होने लगती है l इससे परिवार वालों को बहुत ज्यादा आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ जाता है l ऐसे गरीब व लाचार परिवार वाले इस समस्या से बाहर निकाल सकें और अपनी मनचाही जरूरतों को पूरा कर सकें. इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय परिवारिक लाभ yojana (nfbs up)को शुरू किया है l
इस योजना के तहत राज्य के जिन परिवारों की मुखिया का देहांत हो गया है उनके परिवार वालों के जीवन यापन के लिए राज्य सरकार₹30000 की वित्तीय सहायता राशि प्रदान करती है l इस योजना का उद्देश्य यह है कि सरकार द्वारा दी गई धनराशि से लाभार्थी अपने जीवन यापन में सुधार लाएं और अपने आर्थिक जरूरतों को पूरा करें l
Highlights of Rastriya Parivarik Labh Yojana 2023
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Rastriya Parivarik Labh Yojana) |
शुरू करने वाला प्रदेश | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश का नागरिक |
लाभ राशि | ३०००० रुपए |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
आवेदन | online |
ओफ्फिकल वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
राष्ट्रीय पारिवारिक Yojana 2023 के लाभ:
इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने उन लोगों के लिए की है जिनके परिवार के मुखिया या एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है l इस योजना से संबंधित सभी प्रकार के लाभ आपको हम कुछ पॉइंट में दे रहे हैं कृपया ध्यान पूर्वक पढ़ें –
- पारिवारिक लाभ योजना के तहत राज्य के ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन यापन करते हैं और उनके परिवार वालों को राज्य सरकार द्वारा ₹30000 की धनराशि मुआजे के रूप में दी जाएगी l
- इस परिवारिक योजना (nfbs portal) का लाभ केवल उन्हीं गरीब परिवार वालों को मिलेगा निम्की मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गई हो और उनके परिवार में कोई अन्य व्यक्ति काम करने वाला ना हो l
- इस योजना का लाभ uttar pradesh में रह रहे ग्रामीण और शहर क्षेत्र के दोनों family को मिलेगा l
- परिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत अभी तक बहुत ऐसे परिवारों को लाभ दिया जा चुका हैl और आगे भी इस yojana के तहत लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी l
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास बैंक अकाउंट का विवरण होना आवश्यक है ताकि राज्य सरकार मुआवजे की धनराशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सके l
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ yojana के माध्यम से सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता लाभार्थी के आवेदन करने के 45 दिनों के अंदर ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है
Uttar Pradesh राष्ट्रीय परिवारिक लाभ Yojana के लिए पात्रता :
अगर आप भी उत्तर प्रदेश परिवारिक लाभ योजना मैं आवेदन करना चाहते हैं तो कुछ आवश्यक पात्रताओं का आपको ख्याल रखना होगा जिसकी जानकारी आपको नीचे दी जा रही है
- इस योजना में केवल उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी पात्र होंगे l
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवारिक योजना में केवल उन्हीं परिवारों को लाभ दिया जाएगा जिनके परिवार के मुखिया या एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो और मृत मुखिया का उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए
- इस योजना के तहत शहर में निवास कर रहे हैं आवेदन करता के परिवार की वार्षिक आय 56000 से अधिक नहीं होनी चाहिए .
- ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे परिवार की एक वर्ष की आय ₹ 46 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिएl
- आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल श्रेणी में आता हो l
Rashtriya Parivarik Labh Yojana में लगने वाले दस्तावेज़ (Documents):
अगर आपके भी परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई है और घर में अन्य कोई कमाने वाला नहीं है तो इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिसकी जानकारी हम नीचे कुछ points में दे रहे हैं –
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- परिवार का आय प्रमाण पत्र
- मृत मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक अकाउंट का पासबुक
- मृत मुखिया का आयु प्रमाण पत्र l
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
परिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने से पहले कुछ दिशा- निर्देश जान लें:
इस योजना के तहत आवेदन करने से पहले सरकार द्वारा दिए गए कुछ दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें ताकि फॉर्म सबमिट करते समय कोई गलती ना हो जाए इसलिए आपकी सुविधा के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी नीचे दी जा रही है –
- इस योजना के तहत फार्म को भरते समय इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाएगा l
- लाभार्थी को किसी राष्ट्रीय कृत बैंक अकाउंट का विवरण देना होगा l
- सहकारी bank account number पारिवारिक लाभ yojna के लिए मान्य नहीं होगा l
- लाभार्थी का आय प्रमाण पत्र तहसील स्तर से जारी होना चाहिए l
- इस योजना के तहत आवेदन करते समय भरी गई सभी जानकारियों को सत्य माना जाएगा अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो इसके लिए आवेदक जिम्मेदार होगा l
- आवेदनकर्ता द्वारा फॉर्म भरते समय सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फार्म के साथ अपलोड करना होगा l
- मृत मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त अस्पताल, तहसील या नगर पंचायत द्वारा जारी किया गया होगा तभी मान्य होगा
- आवेदक का फोटो हस्ताक्षर जेपीजी फॉर्मेट में 20 kb से अधिक का नहीं होना चाहिए l
- साथ में सभी अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज जैसे कि बैंक पासबुक मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र लाभार्थी का पहचान पत्र आदि पीडीएफ फॉर्म में 20 kb se अधिक नहीं होना चाहिए .
परिवारिक लाभ योजना 2023 में आवेदन करना सीखें:
अगर आपके भी परिवार के मुखिया या एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और परिवार में अन्य कोई कमाने वाला नहीं है तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना नीचे कुछ प्वाइंटों में सीखें –
- सबसे पहले आप समाज कल्याण के मुख्य वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in पर चले जाएं l
- आपके सामने होम पेज खुलकर आ जाएगा l
- होम पेज पर आपको न्यू पंजीकरण का विकल्प दिखाई देगा l दिए गए विकल्प पर क्लिक करें क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा l
- इस पेज पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक भर लें जैसे कि आवेदक का बैंक अकाउंट विवरण, जनपद, निवास, मृतक का विवरण आदि l
- भरी गई सभी जानकारियों को एक बार पुनः मिला ले और मिलाने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दे l
- इस प्रकार आप परिवारिक लाभ योजना में पंजीकरण आसानी से कर सकते हैं l
How To Check NFBS Status of Rastriya Parivarik Labh Yojana ? कैसे देखे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आवेदन की स्थिति :
अगर आपने भी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराया है और अपने आवेदन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कुछ बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें –
- सबसे पहले आप समाज कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर चले जाएं l
- नए होम पेज पर आपको आवेदन पत्र स्थिति का विकल्प दिखाई देगा l
- उसे पर क्लिक करें और उसमें मांगी गई सभी जानकारी को जैसे अकाउंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर को भरना होगा l
- इसके बाद आपको serch बटन पर क्लिक करना होगा l
- क्लिक करते ही आपके आवेदन का पूरा विवरण आपके सामने खुलकर आ जाएगा l
नेशनल फैमिली बेनीफिट स्कीम का helpline number :
अगर आपने भी नेशनल फैमिली बेनीफिट स्कीम के तहत पंजीकरण कराया है और आपको पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित कोई शिकायत है l तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट कर अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं l
टोल फ्री नंबर – 18004190001 धन्यवाद!